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सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर फिर से बदल गई CBI, किसको झटका, कौन भारी?

सीबीआई में जारी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि अब हटाए गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ मामले की जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) करेगी. कोर्ट के फैसले के मुताबिक यह जांच सीवीसी को महज दो हफ्ते में पूरी करनी होगी और खुद सुप्रीम कोर्ट सीवीसी की जांच की निगरानी करता रहेगा. कोर्ट के इस फैसले से जहां केन्द्र सरकार को बड़ा झटका लगा वहीं इस फैसले का सीधा असर सीबीआई के कामकाज पर पड़ा है. सीबीआई में जारी घमासान के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कड़े रुख से सीबीआई के दैनिक कामकाज में असर पड़ेगा. सबसे अहम बात है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को सीबीआई में कोई भी बड़ा अथवा नीतिगत फैसला करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट के आदेश के बाद नागेश्वर राव महज रूटीन काम करेंगे. किसी तरह का नीतिगत फैसला, किसी केस को खोलने अथवा बंद करने, किसी बड़े अफसर का तबादला करने जैसे काम उनकी कार्य परिधि से बाहर रहेंगे.    अभी तक जहां सीबी आई अपनी जांच में पूरी गोपनीयता बरतने का काम करती रही है औ...